Trump's New Deportation Plan: क्या बिना सुनवाई प्रवासियों को भेजा जा सकता है दूसरे देश?
ट्रम्प प्रशासन प्रवासियों को निर्वासित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मांग रहा है - उनके गृह देशों में नहीं, बल्कि किसी तीसरे देश में, बिना किसी सुनवाई या चेतावनी के भी। एक संघीय न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि प्रवासियों को अपना मामला पेश करने के लिए कम से कम 10 दिन का समय मिलना चाहिए। लेकिन ट्रम्प अधिकारियों का तर्क है कि इससे प्रवर्तन में देरी होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभावित होती है। क्या यह अवैध अप्रवास पर कार्रवाई है, या मानवाधिकारों और उचित प्रक्रिया के लिए खतरा है? इस वीडियो में, हम विस्तार से बताते हैं कि इस नए अप्रवास प्रस्ताव का क्या मतलब है? यह हज़ारों कमज़ोर प्रवासियों को कैसे प्रभावित कर सकता है? कानूनी विशेषज्ञ और मानवाधिकार अधिवक्ता क्यों चिंतित हैं और 8 प्रवासियों को गलत तरीके से दक्षिण सूडान भेजे जाने का वास्तविक मामला। विवरण जानने के लिए वीडियो देखें।